
FSSAI की एडवाइज़री…दूध विक्रेताओं के लिए लाइसेंस लेना हुआ ज़रूरी…मिलावट के ‘मुजरिमों’ पर होगी सख्त कार्रवाई?
नई दिल्ली. देशभर में अब कोई भी व्यक्ति और संस्था बिना लाइसेंस या पंजीकरण के लिए दूध और डेयरी का कारोबार नहीं कर सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण – एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India – FSSAI) ने दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की

























