नई दिल्ली। अगर आप रोड पर कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (DL) होना चाहिए। इसके लिए शुरूआत में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ता है फिर परमानेंट। आम तौर पर पहली बार परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल तक वैलिड होता है फिर इसको रिन्यु करवाना पड़ता है।
ऑन-लाइन तरीके से कैसे रिन्यु करें ड्राइविंग लाइसेंस (DL)?
ड्राइविंग लाइसेंस यानि DL की एक्सपायरी से एक साल पहले आप रिन्यू कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिस पर कानूनी तौर पर कोई जुर्माना नहीं लगता।
ऑनलाइन तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे रिन्यू करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सारथी परिवहन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट http://sarathi.parivahan.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद अपने राज्य सिलेक्ट करें।
इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन पर जाकर रिन्युल ऑप्शंन पर क्लिक करें। यहां पर मांगी गई जानकारी जैसे अपना DL नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा भरें.
इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें. इसके बाद आप ऑन-लाइन तरीके से फीस पेमेंट करें। इसके लिए नेटबैंकिंग या फिर UPI, या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
आप अपने एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप अपने DL रिन्यू का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। रिन्यू किया गया स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड दो हफ्ते के अंदर आपके रजिस्टर्ड पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।
ऑफ-लाइन तरीके से कैसे रिन्यु करें ड्राइविंग लाइसेंस (DL)?
इसके लिए आपको अपने नजदीकी RTO ऑफिस जाना होगा और वहां से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए फॉर्म 9 लेकर भरें। इस फॉर्म के साथ ज़रूरी डॉक्युमेंट्स जैसे आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आधार कार्ड, फोटो, और रिन्युअल फीस की रसीद लगाएं।
भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को आवश्यक डॉक्युमेंट्स के साथ आरटीओ ऑफिस में जमा करें. इसके बाद बायोमेट्रिक्स और डॉक्युमेंट वेरीफिकेशन होगा। इसके बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इसके 15 दिन बाद आपके पते पर आपको नया ड्राइविंग लाइसेंस स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा।


